शिमला में खुले में शराब पीने पर तीन महीने तक की जेल और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उपायुक्त ने नए सख्त आदेश जारी किए हैं, जो सार्वजनिक अनुशासन बनाएंगे।
शिमला: खुले में शराब पीने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा
खुले में शराब पीने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। इससे तीन महीने तक की जेल की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। उपायुक्त ने इसके लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह कदम सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

शिमला में खुले में शराब पर सख्ती
शिमला में खुले में शराब पीने पर अब भारी जुर्माना और तीन महीने तक की जेल का प्रावधान लागू।उपायुक्त ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन रोकने के लिए कड़े आदेश जारी किए।यह नियम शहर की साफ-सफाई और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से है।उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी।
जुर्माना व जेल की सजा
खुले में शराब पीने पर 5 से 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा।तीन महीने की जेल या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं।पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि पकड़े गए व्यक्तियों पर सख्ती करें।यह हिमाचल प्रदेश के मौजूदा कानूनों के तहत है।
उपायुक्त के नए आदेश
उपायुक्त ने सभी थानों को अलर्ट जारी कर दिया है।सार्वजनिक जगहों जैसे पार्क, सड़कें, बाजारों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।नशे में धुत व्यक्तियों को तुरंत पकड़ा जाएगा।शहरवासियों से अपील की गई है नियमों का पालन करें।
सार्वजनिक अनुशासन का उद्देश्य
ये आदेश शिमला को नशामुक्त बनाने की दिशा में कदम हैं।पर्यटक क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा।नियम तोड़ने से सामाजिक शांति भंग होती है।सभी को जागरूक रहने की सलाह दी गई।
कानूनी प्रावधान व दंड
भारतीय कानून में सार्वजनिक शराबभंग समग्र रूप से प्रतिबंधित।हिमाचल में स्थानीय नियमों से जुर्माना व कारावास सुनिश्चित।पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी या जुर्माना।बार-बार उल्लंघन पर जेल की सजा।
शिमला प्रशासन की अपील
उपायुक्त ने नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की।खुले में शराब से पर्यावरण व स्वास्थ्य
प्रभावित होता।कानून का सम्मान करें, बचें उल्लंघन से।शिकायत के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध।
नियमों का दायरा
सभी सार्वजनिक स्थानों पर लागू ये प्रतिबंध।प्राइवेट पार्टियों में भी सतर्क रहें।
पुलिस छापेमारी बढ़ाएगी।जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
फायदे व जागरूकता
नियमों से शहर सुरक्षित बनेगा।युवाओं को नशे से दूर रखेगा।पर्यटकों के
लिए बेहतर माहौल।सभी का सहयोग जरूरी।
निष्कर्ष
शिमला में उपायुक्त ने खुले में शराब पीने पर भारी जुर्माना और तीन महीने
तक की जेल का प्रावधान लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह एक्साइज
एक्ट के तहत कार्रवाई का हिस्सा है, जो ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ अभियान से
जुड़ा है।उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन प्रावधानों पर चर्चा
हुई, जहां सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन को अपराध घोषित किया गया।
दोषियों पर तत्काल जुर्माना लगेगा और दोहराव पर जेल हो सकती है।
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