31 दिसंबर 2025 : आधार पैन लिंकिंग डेडलाइन 2025 भारतीय टैक्सपेयर्स के लिए 31 दिसंबर 2025 एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन दो बड़े टैक्स कंप्लायंस के डेडलाइन एक साथ खत्म हो रहे हैं – आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंकिंग और रिवाइज्ड या बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किए हैं, तो आज ही पूरा कर लें, वरना भारी जुर्माना, पैन इनऑपरेटिव होना और टैक्स रिफंड में देरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं पूरी जानकारी।
31 दिसंबर 2025 आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख क्यों महत्वपूर्ण?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की नोटिफिकेशन नंबर 26/2025 (3 अप्रैल 2025) के अनुसार, जिन टैक्सपेयर्स को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन अलॉट किया गया था, उन्हें अपना फाइनल आधार नंबर से पैन लिंक करना अनिवार्य है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।

- किन्हें लिंक करना जरूरी? ज्यादातर रेजिडेंट इंडियन टैक्सपेयर्स, खासकर जिन्होंने पुरानी डेडलाइन मिस की या एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया।
- एक्सटेंशन की कोई घोषणा नहीं: अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, इसलिए इसे हार्ड डेडलाइन मानें।
- फ्री या पेनल्टी? इस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए 31 दिसंबर तक लिंकिंग फ्री है, लेकिन पुरानी डेडलाइन मिस करने वालों को ₹1000 लेट फी देनी पड़ सकती है।
अगर 31 दिसंबर के बाद लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
1 जनवरी 2026 से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके नुकसान:
- ITR फाइल नहीं कर पाएंगे।
- टैक्स रिफंड रुक जाएगा।
- हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, निवेश) में दिक्कत।
- TDS/TCS हायर रेट पर कटेगा।
- फॉर्म 26AS में क्रेडिट नहीं मिलेगा।
कैसे चेक करें और लिंक करें?
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometaxindia.gov.in) पर प्री-लॉगिन टूल से स्टेटस चेक करें।
- लिंकिंग के लिए: डैशबोर्ड > प्रोफाइल > लिंक आधार > आधार नंबर डालें > OTP वेरिफाई करें।
- SMS से: UIDPAN <12 डिजिट आधार> <10 डिजिट पैन> टाइप करके 567678 या 56161 पर भेजें।
रिवाइज्ड या बिलेटेड ITR फाइलिंग की डेडलाइन
असेसमेंट ईयर 2025-26 (FY 2024-25) के लिए रिवाइज्ड या बिलेटेड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2025 है।
- रिवाइज्ड ITR क्यों फाइल करें? ओरिजिनल ITR में गलती (इनकम छूटना, डिडक्शन क्लेम मिस, आदि) सुधारने के लिए। रिवाइज्ड रिटर्न ओरिजिनल को रिप्लेस कर देता है।
- बिलेटेड ITR: अगर ओरिजिनल डेडलाइन मिस की तो बिलेटेड फाइल कर सकते हैं।
- पेनल्टी? टाइमलाइन में फाइल करने पर कोई अलग पेनल्टी नहीं, लेकिन अगर टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है तो अतिरिक्त टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ सकता है।
- 31 दिसंबर के बाद क्या? अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें 25% से 70% अतिरिक्त टैक्स लगेगा और कई लिमिटेशंस हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई टैक्सपेयर्स को SMS/ईमेल भेजकर गलतियों के लिए रिवाइज्ड ITR फाइल करने की सलाह दी है। अगर आपका रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुआ है और गलती है, तो आज ही सुधार लें।
टैक्सपेयर्स के लिए सलाह
- आज ही एक्शन लें: पोर्टल पर लास्ट मिनट रश हो सकता है, इसलिए सुबह ही काम निपटा लें।
- डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें: आधार, पैन, मोबाइल नंबर (OTP के लिए)।
- एक्सेम्प्ट कैटेगरी: असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर के रेजिडेंट्स, NRI, 80+ सीनियर सिटिजन्स और नॉन-सिटिजन्स को लिंकिंग जरूरी नहीं।
- लेटेस्ट अपडेट के लिए इनकम टैक्स पोर्टल या ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें।
31 दिसंबर 2025 टैक्स कंप्लायंस का आखिरी मौका है। आधार-पैन लिंकिंग और ITR रिवीजन न करने से 2026 में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अभी समय है – ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर दोनों काम पूरा कर लें। सुरक्षित और टेंशन-फ्री न्यू ईयर के लिए आज ही कंप्लायंस पूरा करें!












