BJP नेता कोर्ट विवाद मीलॉर्ड 50 साल पुराने मामले में BJP नेता पहुंचे कोर्ट, तो जज का जवाब देख सब चौंक गए। जानिए आखिर क्या है इस अर्जी और ‘मीलॉर्ड’ के जवाब की पूरी कहानी।
BJP नेता कोर्ट विवाद मीलॉर्ड लंबे इंतजार के बाद याचिका पर कोर्ट का फैसला, BJP नेता की चालाकी बेनकाब
बीजेपी नेता के खिलाफ लंबित याचिका पर अदालत ने आखिरकार फैसला सुना दिया है। यह मामला कई दशकों से लंबित था, लेकिन कोर्ट ने अब इस मामले में स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति दर्ज कराते हुए नेता की चालाकी को बेनकाब कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि लंबे समय तक न्याय की प्रक्रिया को बाधित किया गया और राजनीतिक सियासत के सहारे मामले को टाला गया।
50 साल बाद फिर हल्ला, BJP नेता की नई जांच की मांग

50 साल पुरानी लालित नारायण मिश्र हत्या के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई ने जांच में राजनीतिक साजिश के कारण सही अपराधियों को बचाया। मामला फिर से गरमाने लगा है।
लालित नारायण मिश्र की हत्या का पूरा सच क्या है?
1975 में बिहार के समस्तीपुर में हुए ग्रेनेड हमले में पूर्व रेल मंत्री लालित नारायण मिश्र की मौत हुई। सीबीआई ने आनंद मार्ग के सदस्यों को आरोपी बनाया, लेकिन अब बीजेपी नेता जांच की पुनः मांग कर रहे हैं। इस हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश का शक जताया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट में BJP नेता को मिला तिरछा जवाब, सवाल उठाए गए
दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी चौबे से पूछा कि 50 साल बाद मामला क्यों उठाया जा रहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि बिना ठोस सबूतों के मामले पर भारी जुर्माना हो सकता है। सुनवाई अभी जारी है और निर्णय 11 नवंबर को होगा।
बीजेपी नेता का आरोप, हत्या मामले में सीबीआई ने किया मनमाना कदम
अश्विनी चौबे का दावा है कि सीबीआई ने जांच में जानबूझकर गलत दिशा
ली और सही अपराधियों को बचाया। 1978 की बिहार सीआईडी रिपोर्ट
और अन्य जांच रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं। अब जाँच का नया मोड़ आया है।
राजनीतिक कहानी के पीछे छुपा था लालित नारायण मिश्र केस का सच
बिहार में लालित नारायण मिश्र उस समय जयप्रकाश नारायण
आंदोलन में शामिल होने वाले थे, जो तत्कालीन सरकार के लिए चुनौती था।
उनकी हत्या को राजनीतिक साजिश माना जाता है ताकि उनको रास्ते से हटाया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में भी BJP की जांच मांग
बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की निगरानी में
पुनः जांच की मांग कर चुके हैं। यह केस 50 साल के बाद
फिर से चर्चा में आया है और इसकी सुनवाई जारी है।
कोर्ट ने दी BJP नेता को चेतावनी, जांच के बिना जुर्माना संभव
दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी चौबे को चेतावनी दी है
कि बिना ठोस साक्ष्य के केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने
11 नवंबर की तारीख दी है सुनवाई के लिए। जांच की प्रक्रिया और लंबी चल सकती है।










